बिहार में बस सफर होगा महंगा: सरकार ने किराए में की भारी बढ़ोतरी, जानें साधारण से लेकर वॉल्वो तक की नई दरें
बिहार सरकार ने बसों के किराए में 10% से 15% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। साधारण से लेकर वॉल्वो बसों तक के नए रेट चार्ट और परिवहन विभाग की शर्तों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
Patna - : बिहार में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब अब और ढीली होने वाली है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में परिचालित होने वाली विभिन्न श्रेणियों की बसों के यात्री किराए की दरों को पुनरीक्षित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है । मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 67 की उपधारा (1) के तहत राज्यपाल की अनुमति से किराए में बढ़ोतरी का यह प्रारूप तैयार किया गया है । विभाग ने इस पर आम जनता से एक माह के भीतर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं ।
साधारण और डीलक्स बसों का नया किराया
सरकार द्वारा जारी नए चार्ट के अनुसार, साधारण बस सेवा के लिए 50 कि०मी० तक की दूरी के लिए अब 1.71 रुपये प्रति कि०मी० की दर से किराया तय किया गया है, जो पहले 1.50 रुपये था । वहीं, डीलक्स बसों के लिए 50 कि०मी० की दूरी तक का किराया 1.96 रुपये प्रति कि०मी० निर्धारित किया गया है । जैसे-जैसे दूरी बढ़ेगी, प्रति किलोमीटर की दर में मामूली कमी आएगी। उदाहरण के लिए, 300 कि०मी० से अधिक की यात्रा पर साधारण बस का किराया 1.65 रुपये और डीलक्स का 1.87 रुपये प्रति कि०मी० होगा ।
एसी और वॉल्वो बसों के लिए चुकाने होंगे अधिक दाम
आरामदायक सफर चाहने वालों के लिए एसी और वॉल्वो बसों के किराए में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। डीलक्स वातानुकूलित (AC) बसों के लिए 50 कि०मी० तक का किराया 2.30 रुपये प्रति कि०मी० तय किया गया है । वहीं, सबसे प्रीमियम श्रेणी यानी वॉल्वो और मर्सिडीज जैसी बसों के लिए यात्रियों को अब 50 कि०मी० तक की दूरी के लिए 2.88 रुपये प्रति कि०मी० के हिसाब से भुगतान करना होगा ।
नगरीय बस सेवा और लोकल किराया
शहरों के भीतर चलने वाली नगरीय बस सेवा के नियमों में भी स्पष्टता लाई गई है। नगरीय सेवा के लिए प्रथम स्टेज 04 कि०मी० का होगा और अगला प्रत्येक स्टेज 02 कि०मी० का निर्धारित किया गया है । नगरीय सेवा में प्रथम 04 कि०मी० के लिए 1.84 रुपये प्रति कि०मी० की दर लागू होगी । परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा 'पॉइंट टू पॉइंट' किराए का निर्धारण इन्हीं दरों के आधार पर किया जाएगा ।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्धारित भाड़ा अधिकतम है और किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक वसूली नहीं की जाएगी । बस मालिकों को अपने वाहनों में किराए की तालिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी और हर बस में एक शिकायत पंजी (कंप्लेंट बुक) रखना अनिवार्य होगा । इसके अलावा, बसों को केवल निर्धारित बस स्टैंड पर ही रोकना होगा और क्षमता से अधिक सवारी (ओवरलोडिंग) बैठाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
