Bihar News: राशन कार्ड पर बड़ा अलर्ट, 31 मार्च तक ये काम नहीं कराया तो बंद हो सकता है मुफ्त अनाज

Bihar News: बिहार में राशन कार्डधारियों के लिए सरकार ने बड़ा निर्देश जारी किया है। ....

Ration Card Alert Do This Before March 31 or Lose Free Grain
राशन कार्ड पर बड़ा अलर्ट- फोटो : X

Bihar News:  बिहार में राशन कार्डधारियों के लिए सरकार ने बड़ा निर्देश जारी किया है। राज्य के सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया, तो संबंधित लाभुकों को भविष्य में खाद्यान्न योजना से वंचित किया जा सकता है।

पहले लाभुकों को ई-केवाईसी कराने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया था। लेकिन धीमी प्रगति को देखते हुए सरकार ने इसकी अंतिम तिथि पहले 28 फरवरी और अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अभियान चलाकर हर लाभुक का ई-केवाईसी सुनिश्चित कराएं

इधर विभाग ने संदिग्ध राशन कार्डधारियों की जांच भी तेज कर दी है। प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा कार्डधारियों को संदिग्ध सूची में रखा गया है। अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों की जल्द जांच कर निष्पादन किया जाए। जांच के दौरान संदिग्ध लाभुकों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके नाम राशन सूची से हटाए जा सकते हैं। अब तक 33 लाख से अधिक नाम हटाने वाली सूची में डाले जा चुके हैं।

इधर विभाग ने संदिग्ध राशन कार्डधारियों की जांच भी तेज कर दी है। प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा कार्डधारियों को संदिग्ध सूची में रखा गया है। अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों की जल्द जांच कर निष्पादन किया जाए। जांच के दौरान संदिग्ध लाभुकों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके नाम राशन सूची से हटाए जा सकते हैं। अब तक 33 लाख से अधिक नाम हटाने वाली सूची में डाले जा चुके हैं।

सबसे ज्यादा लंबित ई-केवाईसी वाले जिलों में वैशाली, सीवान, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और अररिया शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक जागरूकता की कमी और सही जानकारी नहीं होने के कारण भी बड़ी संख्या में लोग ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। इसके अलावा कई ऐसे लाभुक भी हैं जो रोजगार या अन्य कारणों से राज्य से बाहर रहते हैं, इसलिए भी प्रक्रिया अधूरी रह गई है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी कराने के लिए लाभुकों को बिहार लौटने की जरूरत नहीं है। देश के किसी भी राज्य में रह रहे राशन कार्डधारी अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान पर जाकर आसानी से ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लेना ही समझदारी होगी।