Patna High Court: 40 दिन की देरी पर पटना हाईकोर्ट सख्त, बिहार सरकार पर 5,000 का जुर्माना
Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 40 दिन की देरी पर नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार पर ₹5,000 का आर्थिक दंड लगाया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 40 दिनों की देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार सरकार पर पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया ।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्यवाही नहीं करना न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है,बल्कि ये सरकारी अधिकारियों के संवेदनहीनता को भी दिखाता है । कोर्ट के समक्ष दायर अंतरिम आवेदन में अपील दायर करने में हुए चालीस दिनों के हुए विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया था ।कोर्ट ने पाया कि सम्बन्धित अधिकारी ने प्रारंभिक स्तर पर ही 72 दिनों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
हलफ़नामा दायर करने में महीने से ज्यादा वक़्त लगा
कोर्ट ने ये भी पाया कि अपील का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी हलफ़नामा दायर करने में महीने से ज्यादा वक़्त लगाया।कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सीमावधि जैसे महत्वपूर्ण मामले में अधिकारियों की लापरवाही गंभीर चिंता की बात है ।हालांकि कि ये दोषमुक्ति से जुड़ा मामला था,इसीलिए कोर्ट ने पांच हजार रुपए का दंड लगा कर विलम्ब के लिए क्षमा कर दिया।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने इस धनराशि को पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया।साथ ही डीएम,पटना को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पहचान कर कार्रवाही करने का निर्देश दिया । कोर्ट ने भविष्य में जिला कोर्ट के निर्णयों को निर्णय को अपलोड करते समय अनिवार्य रूप से तारीख़ अंकित किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता आये।साथ पटना हाईकोर्ट के ई समिति को भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
आनंद कुमार की रिपोर्ट