Bihar News : पटना में पैकेज्ड पेयजल प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस संचालित इकाइयों को कराया गया बंद

Bihar News : पटना में खाद्य सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन करने और बिना किसी वैध लाइसेंस या अनुज्ञप्ति के कारोबार संचालित करने वाली इकाइयों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया गया है।

Bihar News : पटना में पैकेज्ड पेयजल प्रतिष्ठानों पर खाद्य सु
पेयजल प्रतिष्ठानों पट लगा ताला - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : बिहार में आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने तथा बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 14 अक्टूबर 2026 को पटना के संपतचक, सोनागोपालपुर, गौरीचक एवं आसपास के क्षेत्रों में पैकेज्ड पेयजल के निर्माण, पैकेजिंग एवं भंडारण से जुड़े पांच प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित इकाइयों में पैकेज्ड पेयजल का कारोबार किए जाने तथा विभिन्न ब्रांडों के लेबल में पानी की पैकेजिंग किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। कार्रवाई के दौरान कुल 15,340 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 3,07,960 रुपये है। संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस संचालित इकाइयों को बंद कराया गया।

महादेव इंटरप्राइजेज में 6,960 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त

निरीक्षण के दौरान सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित महादेव इंटरप्राइजेज बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित पाया गया। प्रतिष्ठान से एक लीटर की 5,364 बोतल, 500 मिलीलीटर की 2,688 बोतल तथा दो लीटर की 126 बोतल सहित कुल 8,178 बोतलें जब्त की गईं। जब्त पेयजल की कुल मात्रा 6,960 लीटर तथा अनुमानित मूल्य 1,28,280 रुपये है। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान को बंद कराया गया तथा एक कानूनी नमूना जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया।

त्रिवेणी नीर में 1,694 लीटर पेयजल जब्त, निर्माण कार्य बंद कराया गया

रामनगर, गौरीचक स्थित त्रिवेणी नीर प्रतिष्ठान भी बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित पाया गया। यहां से एक लीटर की 984 बोतल एवं 500 मिलीलीटर की 1,420 बोतल जब्त की गईं। जब्त पेयजल की कुल मात्रा 1,694 लीटर तथा अनुमानित मूल्य 33,880 रुपये है। प्रतिष्ठान से दो कानूनी नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। साथ ही, निर्माण कार्य को बंद कराया गया।

प्रहिल प्लास्टिको प्राइवेट लिमिटेड में विभिन्न ब्रांडों के लेबल में पैक पानी मिला

संपतचक स्थित Prahil Plastico Pvt. Ltd. के निरीक्षण में वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। प्रतिष्ठान में विभिन्न ब्रांडों के रैपर एवं लेबल में पानी की पैकेजिंग की जा रही थी। जांच के दौरान Beslari 1000 ml, Bislari Herbal Water 1000 ml तथा Bislferi ब्रांड के लेबल वाली बोतलें पाई गईं। इनकी कुल मात्रा 1,656 लीटर तथा दर्ज अनुमानित मूल्य 33,120 रुपये है। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं संबंधित अनुज्ञप्तियों की वैधता के संबंध में कार्रवाई की गई।

अमित कुमार के यहां मैनुअल तरीके से पानी भरने का मामला सामने आया

संपतचक स्थित अमित कुमार के प्रतिष्ठान में पानी को मैनुअल तरीके से बोतलों में भरा जा रहा था। बोतलों पर लगे लेबल पर ‘A.V. Beverages, Bealin Road, Saran’ अंकित था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षमता की बोतलों में कुल 4,190 लीटर पानी पाया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 95,880 रुपये है। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं वैध अनुज्ञप्ति से संबंधित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की गई।

अजय सिंह के मकान में बिना लाइसेंस पैकेजिंग का मामला

सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित अजय सिंह के मकान में बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल की पैकेजिंग की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान एक लीटर की 240 बोतल तथा 500 मिलीलीटर की 1,200 बोतल सहित कुल 840 लीटर पानी पाया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, एक लीटर की बोतलों में मौजूद पानी का दर्ज मूल्य 16,800 रुपये है।

खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विभाग की सख्ती जारी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों एवं लाइसेंस संबंधी प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है। बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल का निर्माण, पैकेजिंग अथवा कारोबार करना नियमों के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।विभाग आम नागरिकों से भी अपील करता है कि पैकेज्ड पेयजल खरीदते समय बोतल पर अंकित निर्माता का नाम, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति संख्या, पैकेजिंग संबंधी विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियों की जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दें।