Toll Tax New Rule: टोल टैक्स के बदले नियम, अब मिलेगी 70 % तक मिलेगी बंपर छूट, केवल 30 प्रतिशत टैक्स करना होगा भुगतान, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

Toll Tax New Rule: सरकार ने टोल टैक्स को लेकर नियम को बदल दिया है। अब यात्रियों को 70 प्रतिशत की बंपर छूट मिलेगी। यात्रियों को केवल 30 प्रतिशत ही टैक्स का भुगतान करना होगा।

Toll Tax New Rule
Toll Tax New Rule- फोटो : social media

Toll Tax New Rule: केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियम को बदल दिया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी अनुसार केंद्र सरकार ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में बड़ी छूट देने का फैसला किया है। नए प्रावधानों के तहत दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा किए जाने के दौरान वाहन चालकों को टोल टैक्स में 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

अब 30 प्रतिशत ही करना होगा भुगतान 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित नियमों के अनुसार, दो-लेन (पेव्ड शोल्डर सहित) राष्ट्रीय राजमार्ग को चार-लेन या उससे अधिक में परिवर्तित किए जाने की स्थिति में निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से लेकर परियोजना पूरी होने तक यात्रियों को निर्धारित टोल का केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा।

चार लेन से अधिक चौड़ी सड़कों पर भी छूट

नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी चार-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को छह या आठ लेन में विस्तारित किया जा रहा है, तो वहां टोल टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में वाहन चालकों को तय टोल दर का 75 प्रतिशत ही देना होगा। इसके अलावा, टोल रोड की लागत वसूली पूरी हो जाने के बाद पहले से लागू नियम के अनुसार केवल 40 प्रतिशत टोल ही लिया जाएगा।

नए साल से लागू हुआ नियम

एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संशोधित टोल नियम नए साल से लागू कर दिए गए हैं। यह नियम सभी मौजूदा और नई परियोजनाओं पर प्रभावी होंगे, जहां दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा किया जा रहा है। गौरतलब है कि एनएचएआई हर साल टोल दरों में औसतन 7 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करता रहा है, ऐसे में यह फैसला यात्रियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

25–30 हजार किलोमीटर सड़कें होंगी अपग्रेड

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में करीब 25 से 30 हजार किलोमीटर दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन में अपग्रेड किया जाना है, जिस पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। चार-लेन कॉरिडोर के निर्माण से व्यावसायिक वाहनों की औसत गति 30–35 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 50 किमी प्रति घंटा से अधिक हो जाएगी, जिससे परिवहन व्यवस्था और अधिक तेज व सुगम होने की उम्मीद है।