Crime News : प्रेमी ने प्रेमिका पर बनाया चाचा के साथ सोने का दबाव, इंकार करने पर गला दबाकर की निर्मम हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
Crime News : बॉयफ्रेंड ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दिया. क्योंकि उसने उसके चाचा के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था. हत्या कर शव को बेड के बॉक्स में छिपा दिया....पढ़िए आगे
NEW DELHI : बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहाँ एक 22 वर्षीय युवक ने अपने चाचा और उसके दोस्त के साथ मिलकर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, मृतका 35 वर्षीय महिला थी, जो शादीशुदा थी और तीन बच्चों की माँ थी। वह इलाके में ही घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके 50 वर्षीय चाचा और चाचा के एक 52 वर्षीय दोस्त को इस जघन्य अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
वारदात की शुरुआत मंगलवार दोपहर को हुई, जब मुख्य आरोपी युवक महिला को बहला-फुसलाकर अपने एक दोस्त के पेइंग गेस्ट (PG) रूम में ले गया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने वहाँ महिला पर अपने चाचा और उनके दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। जब महिला ने इस घिनौनी और अनैतिक मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपी ने अपना आपा खो दिया और हिंसक हो उठा।
हत्या की प्रक्रिया बेहद क्रूर थी। गुस्से में पागल आरोपी ने महिला को जमीन पर पटक दिया और उसका शोर दबाने के लिए कंबल से मुंह ढक दिया, जिसके बाद गला घोंटकर उसकी जान ले ली। हैरान करने वाली बात यह है कि जब अंदर हत्या की जा रही थी, तब आरोपी का चाचा और उसका दोस्त कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे ताकि कोई अंदर न आ सके। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बेड के बॉक्स के अंदर ठूंस दिया और वहां से फरार हो गए।
मामले का खुलासा तब हुआ जब शाम करीब 7 बजे पीजी का मालिक अपने कमरे पर पहुँचा। उसने देखा कि कमरा खुला है और बेड बॉक्स से एक पैर बाहर लटका हुआ है। घबराए मालिक ने जब बेड खोला तो अंदर महिला की लाश मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। डीसीपी (आउटर) विक्रम सिंह और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर पहुँचकर साक्ष्य जुटाए। जॉइंट पुलिस कमिश्नर जतिन नरवाल ने बताया कि मृतका के माथे पर चोट के निशान और गले पर घोंटने के निशान पाए गए हैं।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बुधवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) और 238 (सबूत मिटाना) के तहत केस दर्ज किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा और आपसी भरोसे के टूटने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।