Diwali bonus: कर्मचारियों को कितना बोनस मिलना जरूरी? जानें नियम, न्यूनतम रकम और शिकायत का तरीका

Diwali bonus: जानें किन कर्मचारियों को कानून के तहत बोनस मिलना जरूरी है, न्यूनतम बोनस कितना है और कंपनी बोनस नहीं दे तो कहां शिकायत करें।

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Diwali bonus: दिवाली का त्योहार आने से पहले कर्मचारी बोनस मिलने का इंतजार करते हैं। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को मिठाई, उपहार और अतिरिक्त पैसे देती हैं। इससे त्योहार की खरीदारी और दूसरे खर्च पूरे करने में मदद मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कर्मचारियों को बोनस देना कंपनी के लिए कानून के तहत जरूरी है? अगर कर्मचारी नियमों के अनुसार बोनस पाने का हकदार है और कंपनी उसे बोनस नहीं देती, तो वह शिकायत कर सकता है।


बोनस को लेकर क्या कहता है कानून?


भारत में पहले कर्मचारियों को बोनस देने के नियम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965 के तहत आते थे। अब 21 नवंबर 2025 से लागू कोड ऑन वेजेज, 2019 में बोनस से जुड़े नियम शामिल हैं। इस कानून के तहत कुछ शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को सालाना बोनस देना जरूरी है। हालांकि, हर कर्मचारी को बोनस मिलना तय नहीं है। इसके लिए कर्मचारी की सैलरी, काम के दिनों और कंपनी पर लागू नियमों को देखना होता है।


किन कर्मचारियों को मिलता है बोनस?


केंद्र सरकार की 25 अगस्त 2026 की अधिसूचना के अनुसार, पात्र कर्मचारियों के लिए हर महीने ₹21,000 तक वेतन की सीमा तय की गई है। बोनस पाने के लिए कर्मचारी ने संबंधित साल में कम से कम 30 दिन काम किया होना चाहिए। इसके अलावा कानून की दूसरी शर्तें भी लागू होती हैं।  कानून के तहत न्यूनतम बोनस वेतन का 8.33 प्रतिशत या ₹100, जो भी ज्यादा हो, तय किया गया है। अगर कंपनी के पास बोनस देने के लिए तय नियमों के अनुसार पर्याप्त रकम होती है, तो बोनस 20 प्रतिशत तक हो सकता है। बोनस की गणना के लिए वेतन की अलग सीमा भी तय है। इसलिए हर कर्मचारी को उसकी पूरी मासिक सैलरी के हिसाब से बोनस मिले, यह जरूरी नहीं है। 


कंपनी बोनस नहीं दे तो क्या कार्रवाई हो सकती है?


अगर कोई कंपनी कानून के तहत पात्र कर्मचारी को जरूरी बोनस नहीं देती, तो कर्मचारी संबंधित श्रम विभाग या श्रम अधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। जांच के बाद लागू नियमों के अनुसार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि बोनस नहीं देने पर कंपनी के मालिक को सीधे जेल हो जाएगी। कार्रवाई मामले के तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करती है।


बोनस नहीं मिलने पर कर्मचारी क्या करें?


अगर आपको लगता है कि आप कानून के तहत बोनस पाने के हकदार हैं, लेकिन कंपनी ने बोनस नहीं दिया है, तो सबसे पहले कंपनी के HR विभाग या मैनेजमेंट से लिखित में जानकारी मांगें। अपने वेतन की पर्ची, नौकरी से जुड़े दस्तावेज और कंपनी से हुई बातचीत का रिकॉर्ड संभालकर रखें। अगर कंपनी से समाधान नहीं मिलता है, तो संबंधित श्रम विभाग या श्रम अधिकारी से शिकायत करें। शिकायत करने से पहले अपनी सैलरी, काम की अवधि और कंपनी पर लागू नियमों की जानकारी जरूर जांच लें।