Bihar News : बिहार के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष करने की तैयारी, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है......पढ़िए आगे

Bihar News :  बिहार के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र
रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की तैयारी - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की दिशा में  पहल की हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आल इंडिया जजेज एसोसिएशन  व अन्य  बनाम भारतीय संघ व अन्य के  मामले में जिला कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पटना हाइकोर्ट के पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

पूर्ण पीठ ने 18 अगस्त, 2026 को हुई अपनी बैठक में बिहार राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के अनुपालन में पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक ने 31 अगस्त, 2026 को बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूर्ण पीठ के निर्णय से अवगत कराया है तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। 

सेवानिवृत्ति की आयु में यह प्रस्तावित वृद्धि बिहार की जिला कोर्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे अनुभवी न्यायिक पदाधिकारियों की सेवाओं का अधिक समय तक लाभ प्राप्त होगा। उनके लंबे न्यायिक अनुभव तथा संस्थागत ज्ञान का उपयोग न्याय प्रशासन को और मजबूत बनाने में किया जा सकेगा।अब इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है।