Bihar News : पटना के मित्र मंडल कॉलोनी में जलजमाव और अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Bihar News : पटना उच्च न्यायालय ने मित्र मंडल कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

Bihar News : पटना के मित्र मंडल कॉलोनी में जलजमाव और अतिक्रम
पटना हाईकोर्ट सख्त - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण और जलनिकासी मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मित्र मंडल कालोनी,बेउर की जनहित याचिका  पर चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने सुनवाई की। बेउर स्थित मित्र मंडल कॉलोनी में सड़क निर्माण, जलनिकासी व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने में कथित लापरवाही को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस मामलें को गंभीर बताया।

याचिका बेउर के मित्र मंडल कॉलोनी फेज-2, वार्ड संख्या-11 निवासी निश्चय श्रेष्ठ उर्फ बंटी की ओर से दायर की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर नाथ राय ने पक्ष रखा। मामलें पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सरकारी पक्ष से पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त को दिये गये आवेदनों पर महीनों बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी।

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय निर्देश प्राप्त कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई,2026 को होगी। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में वर्षों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है। इसके बावजूद बिना समुचित जलनिकासी व्यवस्था के सड़क निर्माण कराया जा रहा है। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क निर्माण से पहले अतिक्रमण हटाना और जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है, अन्यथा बरसात के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त होने के साथ सरकारी राशि की भी बर्बादी होगी।