Bihar News : पटना हाईकोर्ट में विधि अधिकारियों की बहाली के लिए नया नोटिस हुआ जारी; इन शर्तों को पूरा करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा मौका

Bihar News पटना हाईकोर्ट में विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए योग्य अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस कदम से लंबे समय से सरकारी वकील बनने की राह देख रहे वकीलों को एक बड़ा अवसर मिला है।

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विधि अधिकारियों की बहाली- फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट में विधि अधिकारियों की बहाली हेतु बिहार विधि विभाग ने नया नोटिस जारी किया हैं। पटना हाइकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण  प्रक्रिया  हैं। बिहार सरकार के विधि विभाग ने अधिसूचना संख्या 5225 जारी करते हुए विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए योग्य अधिवक्ताओं से उनकी इच्छा (Willingness) और आवेदन आमंत्रित किए हैं। 

विधि सचिव बालराम दुबे द्वारा जारी इस नोटिस के अनुसार, बिहार विधि अधिकारी (इंगेजमेंट) नियमावली, 2023 के तहत गठित चयन समिति ने सर्वसम्मति से दो श्रेणियों के अधिवक्ताओं को यह अवसर देने का निर्णय लिया है। ऐसे अधिवक्ता जो अगस्त, 2023 में जारी पिछले नोटिस के दौरान अपना आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। साथ ही वे अधिवक्ता ,जिन्होंने 22 अगस्त, 2023 से लेकर इस वर्तमान नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक अपनी वकालत के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।  इस प्रक्रिया के माध्यम से अपर महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता , शासकीय प्लीडर और स्टैंडिंग काउंसिल ,जैसे विभिन्न पदों पर पैनल तैयार किया जाएगा। 

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, राज्य बार काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बार एसोसिएशन का पहचान पत्र और पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न  संलग्न करना होगा।  

सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र इस नोटिस के वेबसाइट पर प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर महाधिवक्ता  कार्यालय, पटना हाईकोर्ट में जमा करना अनिवार्य है। जिन अधिवक्ताओं ने पूर्व में आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।