Anant singh:अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत रद्द, 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश
Anant singh: मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ...
Anant singh: मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीवी वराले की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को गलत माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देते समय अपराध की प्रकृति और उनसे जुड़े आपराधिक इतिहास पर उचित विचार नहीं किया था।सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए उसे रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द की जमानत?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देते समय मामले में अपराध की गंभीरता और उनके आपराधिक इतिहास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया। इसी आधार पर शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए जमानत रद्द कर दी।
1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।गौरतलब है कि दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर अनंत सिंह पहले से ही कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी।
रिपोर्ट- प्रियदर्शन शर्मा