इस जिले डीएम के पास अब होंगी और भी ज्यादा शक्तियाँ, विशेष दंडाधिकारियों की फौज तैनात, नोटिफिकेशन जारी
बिहार सरकार ने मधेपुरा जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मिली इन शक्तियों का विवरण यहाँ पढ़ें।
N4N Desk - बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मधेपुरा जिले के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस नए आदेश के तहत जिलाधिकारी (डीएम) के प्रस्ताव पर जिले की विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत लिया गया है ।
विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष नियुक्ति
बिहार के राज्यपाल के आदेश से जारी इस अधिसूचना के अनुसार, जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-1587 (दिनांक 01.04.2026) में अंकित सूची के कार्मिकों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है । इन अधिकारियों को मुख्य रूप से जिले में विधि-व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखने का जिम्मा सौंपा गया है ।
6 महीने के लिए प्रभावी रहेंगी शक्तियाँ
सरकार द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इन कार्मिकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 के तहत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । यह नियुक्ति 01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक, यानी कुल छः माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी । खास बात यह है कि विभाग ने इन शक्तियों के प्रयोग के लिए घटनोत्तर (Post-facto) और आगामी तिथि हेतु भी अपनी स्वीकृति दे दी है ।
अधिसूचना का आधिकारिक विवरण
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सुनील कुमार तिवारी के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना (संख्या 6405) की प्रतिलिपि गृह (विशेष) विभाग, कोसी प्रमंडल के आयुक्त और मधेपुरा के जिलाधिकारी को भेज दी गई है । जिलाधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित कार्मिकों को इस नई जिम्मेदारी के बारे में तत्काल सूचित करें ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू कर सकें ।