Bihar Death Certificate: 24 घंटे में मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, सरकार का सख्त फरमान, अब पंचायत स्तर पर तुरंत सेवा शुरु
Bihar Death Certificate: अब ग्राम पंचायतों में किसी भी मोक्षधाम या कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के बाद मृतक के परिजनों को महज 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।...
Bihar Death Certificate: सूबे की सियासत में जनसेवा को तेज रफ्तार देने के लिए लरकार ने एक और बड़ा एलान कर दिया है। अब ग्राम पंचायतों में किसी भी मोक्षधाम या कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के बाद मृतक के परिजनों को महज 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान तमाम अफसरों को यह सख्त हिदायत दी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस हाई-लेवल बैठक में सभी जिलों के अधिकारी जुड़े, जहां बेहतर काम करने वाले जिलों की तारीफ भी हुई और लापरवाही बरतने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी गई। सरकार का मकसद साफ है आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से निजात दिलाकर सेवाओं को सीधे गांव तक पहुंचाना।
सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं, पंचायत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। राज्यभर में बने पंचायत सरकार भवनों को जल्द से जल्द क्रियाशील करने का आदेश दिया गया है, ताकि ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सभी सरकारी सेवाएं मिल सकें। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए स्थानीय अभियंत्रण संगठन को भी निर्देश दिए गए हैं।
ऊर्जा के मोर्चे पर भी सरकार एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत लाखों सोलर लाइट्स पहले ही लगाई जा चुकी हैं। अब अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि महीने के अंत तक 100% इंस्टॉलेशन और उनका नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर जुर्माना ठोकने की भी तैयारी है।
इसके साथ ही 2000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया है, जिससे डिजिटल सेवाओं का दायरा और मजबूत होगा। कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम गुड गवर्नेंस और ग्राउंड-लेवल डिलीवरी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा सियासी संदेश है अब सेवा में देरी नहीं, बल्कि तय समय में काम पूरा करना ही सिस्टम की नई पहचान बनेगी।