नीट छात्रा हत्याकांड में CBI कोर्ट का बड़ा झटका, आरोपी मनीष रंजन की जमानत याचिका पर जानिए क्या हुआ

सोमवार को अदालत में मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले शनिवार को भी इस याचिका पर करीब दो घंटे तक बहस चली थी। उस दौरान कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर CBI से कड़े सवाल किए थे

NEET Student Murder
NEET Student Murder- फोटो : news4nation

NEET Student Murder:  पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की रेप–मौत से जुड़े मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मामले की सुनवाई कर रही CBI की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।


सोमवार को अदालत में मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले शनिवार को भी इस याचिका पर करीब दो घंटे तक बहस चली थी। उस दौरान कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर CBI से कड़े सवाल किए थे और जांच एजेंसी को फटकार भी लगाई थी।


अदालत ने CBI से पूछा था कि अब तक इस मामले में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि 17 जनवरी तक मामले की जांच चित्रगुप्त नगर थाने की तत्कालीन थानेदार रौशनी द्वारा की जा रही थी, बाद में SIT को जांच सौंपी गई। इसके बावजूद 12 फरवरी को CBI ने इस केस में IPC की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया।


कोर्ट ने CBI से स्पष्ट सवाल किया कि जांच एजेंसी को मनीष रंजन से जुड़ी अब तक क्या ठोस जानकारी मिली है और क्या उनकी हिरासत की अभी भी आवश्यकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि जब CBI ने अपने केस में पॉक्सो एक्ट नहीं जोड़ा है, तो जांच की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठते हैं।


फिलहाल अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मनीष रंजन को कोई राहत नहीं दी है। मामले पर अब सभी की नजरें 11 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

अनिल की रिपोर्ट