AKU Vice-Chancellor News: राजभवन ने छीने AKU कुलपति के अधिकार, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय

बिहार के राज्यपाल सचिवालय ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU) के कुलपति के वित्तीय और नीतिगत फैसलों पर रोक लगा दी है। कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर भी प्रतिबंध। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

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राजभवन ने छीने AKU कुलपति के अधिकार, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय - फोटो : Reporter

बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति सचिवालय ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU) के कुलपति  प्रो० डॉ. शरद कुमार यादव के अधिकारों पर बड़ा अंकुश लगा दिया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह (IAS) द्वारा 15 सितंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से नीतिगत और वित्तीय फैसले लेने से रोक दिया गया है।

नीतिगत और वित्तीय निर्णयों पर पूरी तरह रोक

राजभवन द्वारा जारी निर्देशों के तहत कुलपति अगले आदेश तक कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त, दैनिक प्रशासनिक खर्चों (Routine Administrative Expenditure) को छोड़कर किसी भी नए वित्तीय निर्णय या वित्तीय स्वीकृति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्यालय छोड़ने पर भी अनुमति अनिवार्य

राजभवन ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण को सख्त करते हुए यह भी आदेश दिया है कि कुलपति कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन को इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासनिक हलचल और कड़ा संदेश

राजभवन के इस कदम को विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के लिए एक सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है। कुलाधिपति कार्यालय की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि बिना अनुमति के लिए गए किसी भी बड़े फैसले को अमान्य माना जाएगा।