सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ खत्म! SKMCH की सुरक्षा एजेंसी का लाइसेंस रद्द, किया ब्लैकलिस्ट, टेंडर रद्द करने के आदेश

SKMCH और सदर अस्पताल में तैनात 'गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस' का लाइसेंस गृह विभाग ने रद्द कर दिया है। एजेंसी पर तथ्य छिपाने, नियमों के उल्लंघन और ड्यूटी में लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। इस कार्रवाई के बाद अस्पताल प्रशासन ने टेंडर रद्द करने की प्रक्रिय

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Muzaffarpur - मुजफ्फरपुर के SKMCH और सदर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने वाली गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। गृह विभाग ने साक्ष्य छिपाने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह सख्त कदम उठाया है।

लाइसेंस रद्द होने का मुख्य कारण

गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने लाइसेंस के नवीनीकरण (रिन्युअल) के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाए। एजेंसी को 2013 में लाइसेंस मिला था, जिसका 2021 में रिन्युअल होना था। जांच में पाया गया कि एजेंसी ने नियमों को ताक पर रखकर काम किया और सशस्त्र गार्डों के शस्त्रों व लाइसेंस का विवरण अधिकारियों को समय पर उपलब्ध नहीं कराया।

आपराधिक रिकॉर्ड और कर्तव्यों में लापरवाही

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि लाइसेंस प्राप्त होने के बाद सारण जिले के दरियापुर थाने में एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा, अस्पताल परिसरों में तैनात गार्डों और पर्यवेक्षकों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में भारी लापरवाही पाई गई, जिसके बाद गृह विभाग की विशेष शाखा ने यह कड़ा फैसला लिया।

एसकेएमसीएच और पीएचसी में टेंडर रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

एसकेएमसीएच की प्राचार्य सह अधीक्षक डॉ. आभा रानी सिन्हा ने इस मामले में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त से मार्गदर्शन प्राप्त कर एजेंसी का टेंडर रद्द करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में एसकेएमसीएच में लगभग 160 गार्ड तैनात हैं, जबकि सदर अस्पताल और जिले के सभी पीएचसी (PHC) की सुरक्षा भी इसी एजेंसी के जिम्मे है।

60 दिनों का मिला समय

एजेंसी के प्रबंधक कुमार उद्धव गोस्वामी को इस आदेश के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के पास अपील करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। सरकार की इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में शर्तों के उल्लंघन और धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।