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यौन शोषण मामले में महिला पहलवानों को मिली बड़ी जीत, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख के खिलाफ आरोप तय

यौन शोषण मामले में महिला पहलवानों को मिली बड़ी जीत, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख के खिलाफ आरोप तय

NEW DELHI : लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद अब भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय कर दिए हैं। एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया। साथ हीप्रियंका राजपूत ने सिंह दो पहलवानों को आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया।

कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है. कोर्ट नेबृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-D और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. जबकि उन्हें छठेमामले में बरी कर दिया गया है

21 मई को फिर होगी सुनवाई

ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीडन मामले में तय आरोपों पर 21 मई को बहस होगी. इन आरोपों में यौन उत्पीड़न का आरोप गैरजमानती है, इसमें पांच साल की सजा है.

कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं. विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं

गौरतलब है कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट देश और दो अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जुलाई में स्थानीय अदालत से बृजभूषण को जमानत मिल गई थी।


 
 

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