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केजरीवाल के डेढ़ साल बाहर रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अब 21 दिन की जमानत से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.... सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए ऐसा क्यों कहा, जानिए

केजरीवाल के डेढ़ साल बाहर रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अब 21 दिन की जमानत से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.... सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए ऐसा क्यों कहा, जानिए

DESK. आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. वे 21 दिनों तक जमानत पर बाहर रहेंगे. यानी एक जून तक वे जेल से बाहर रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप ने ख़ुशी जताई. पार्टी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उजाले की रोशनी जलाई है. आज सर्वोच्च न्यायालय ने देश और लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जलाई है। आज दिल्ली समेत पूरा देश खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जिस देश का संविधान लाखों शहीदों के बलिदान से बना हो, उसे कोई ऐसे ही ख़त्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए पूरा देश सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता है। 

वहीं जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केजरीवाल एफआईआर दर्ज होने के बाद भी डेढ़ साल तक बाहर रहे हैं। ऐसे में 21 दिनों में कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेंच के इस तर्क पर ईडी बगले झांकने लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दे दी। बेंच ने कहा: केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 21 दिन यहां या वहां से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

हम अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं, उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं। वह 2 जून को सरेंडर करेंगे। ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल डेढ़ साल तक दिल्ली में ही थे। उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के वक्त गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह के समान होंगी, जिन्हें पिछले महीने मामले के सिलसिले में जमानत दी गई थी। 

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