टेट्रा पैक और पाउच में शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, अब ऐसे होगी बिक्री, जान लीजिये पूरा मामला

दालत में दलील दी कि कई कंपनियां शराब की पैकेजिंग इस तरह कर रही हैं कि वह फ्रूट जूस जैसी दिखाई देती है। वकील ने कहा, “सेब की तस्वीर लगाकर पैक में वोडका बेची जा रही है, जिससे आम लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है।”

ban on sale of liquor in tetra packs and pouches
ban on sale of liquor in tetra packs and pouches - फोटो : news4nation

Supreme Court :  सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक और पाउच में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षों से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचाली की पीठ ने की। यह याचिका संगठन 'कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग' की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील विपिन नायर ने कहा कि मौजूदा आबकारी व्यवस्था में “बोतल” की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बन रही है।


उन्होंने अदालत में दलील दी कि कई कंपनियां शराब की पैकेजिंग इस तरह कर रही हैं कि वह फ्रूट जूस जैसी दिखाई देती है। वकील ने कहा, “सेब की तस्वीर लगाकर पैक में वोडका बेची जा रही है, जिससे आम लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है।


याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान नीति बनाए और टेट्रा पैक तथा पाउच में शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाए।


इसके साथ ही अदालत से यह भी आग्रह किया गया है कि राज्यों को अपने-अपने आबकारी कानूनों, नियमों और नीतियों में बदलाव करने का निर्देश दिया जाए, ताकि “बॉटलिंग” की एक समान परिभाषा तय हो सके। याचिका में सुझाव दिया गया है कि शराब की पैकेजिंग केवल कांच की बोतलों या स्पष्ट रूप से अलग दिखने वाले कंटेनरों तक सीमित की जाए।