मोतिहारी में GST विभाग की बड़ी कार्रवाई, पटाखा कारोबारी के यहां से 60 लाख का माल जब्त

जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने गुदरी बाजार स्थित पटाखा कारोबारी के प्रतिष्ठान पर निरीक्षण की कार्रवाई पूरी कर ली है। यहां से लगभग 60 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया है।

GST Raid in Motihari
GST Raid in Motihari - फोटो : news4nation

Bihar News :  मोतिहारी शहर में जीएसटी विभाग ने कर अनुपालन और संभावित कर अपवंचना की जांच को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार, पटना के निर्देश पर जीएसटी विभाग, मोतिहारी और जीएसटी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर की संयुक्त टीम ने गुदरी बाजार स्थित एक बड़े पटाखा कारोबारी और अवधेश चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान पटाखा कारोबारी के यहां से करीब 60 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया, जबकि ट्रांसपोर्टर के गोदाम में बिना इनवॉयस के सामान मिलने और दस्तावेजों में विसंगतियां सामने आने की बात कही गई है।


पटाखा कारोबारी के यहां निरीक्षण पूरा

जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने गुदरी बाजार स्थित पटाखा कारोबारी के प्रतिष्ठान पर निरीक्षण की कार्रवाई पूरी कर ली है। यहां से लगभग 60 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया है। अब विभाग संबंधित प्रतिष्ठान के खरीद-बिक्री के विवरण, स्टॉक और जीएसटी रिटर्न सहित अन्य कारोबारी अभिलेखों की जांच करेगा। दस्तावेजों के सत्यापन और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


ट्रांसपोर्टर के गोदाम में मिलीं विसंगतियां

संयुक्त टीम ने अवधेश चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर के परिसर में भी जांच की। अधिकारियों के अनुसार, गोदाम में रखे कुछ सामान के संबंध में इनवॉयस प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं, कुछ दस्तावेजों में दर्ज विवरण और मौके पर मौजूद माल के बीच अंतर पाया गया। फिलहाल टीम इनवॉयस, ई-वे बिल, स्टॉक रजिस्टर और अन्य संबंधित अभिलेखों का सत्यापन कर रही है। ट्रांसपोर्टर के यहां जांच जारी है।


साक्ष्यों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), मोतिहारी संतोष कुमार ने बताया कि कर अनुपालन सुनिश्चित करने और संभावित कर अपवंचना पर रोक लगाने के उद्देश्य से नियमानुसार निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पटाखा कारोबारी के यहां जांच पूरी हो गई है, जबकि ट्रांसपोर्टर के यहां कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जीएसटी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिमांशु की रिपोर्ट