सुपौल में प्राथमिक विद्यालय की पंचायत शिक्षिका निलंबित, विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश
Supaul : जिले के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय थरबिट्टा पुनर्वास की पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना शाखा) की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के माध्यम से उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत की गई है।
किशनपुर थाना कांड से जुड़ा है मामला, फर्जी शैक्षणिक अभिलेखों और टीसी की जांच में हुआ खुलासा
यह पूरा मामला किशनपुर थाना कांड संख्या 45/24 से जुड़ा हुआ है। इस आपराधिक मामले में अभियुक्त मो. नूर हसन (पिता मो. शौफी रहमान) के शैक्षणिक अभिलेखों, नामांकन पंजी में कूटकरण (फर्जीवाड़ा) तथा जाति स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) निर्गत किए जाने के संबंध में पुलिस अनुसंधान एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। इसके बाद प्रशासन द्वारा संबंधित सभी अभिलेखों की सत्यता की गहन जांच और समीक्षा की गई।
सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया साबित हुईं अनियमितताएं, न्यायालय के आदेश की अवहेलना का भी आरोप
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत 13 अक्टूबर 2026 को जिला कार्यालय में सुनवाई आयोजित की गई थी। इसमें पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी और अन्य संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया। सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराए गए विद्यालय अभिलेखों की जांच में तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका रहीं रीना कुमारी पर विद्यालय के कार्यों में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही, भारी अनियमितता बरतने तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने जैसे गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।
निलंबन के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट
इन सभी गंभीर आरोपों के आलोक में पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के तहत रीना कुमारी को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा कर दी गई है। इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जारी किए गए इस पत्र की प्रतियां आवश्यक और अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी (किशनपुर), जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिलाधिकारी को भी भेज दी गई हैं।
विनय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट