पुराना बंगला छोड़ेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी : 5 देशरत्न मार्ग सीएम आवास से हुआ अलग, भवन निर्माण विभाग ने जारी किया नया आदेश
बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पिछले दिनों '5, देशरत्न मार्ग' को मुख्यमंत्री आवास के विस्तारित अंश के रूप में जोड़ने वाले 30 अप्रैल 2026 के पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है......
Patna : राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। 5 देशरत्न मार्ग को सीएम आवास से अलग कर दिया गया है। बीते दिनों इस बंगला को सीएम आवास 1 अणे मार्ग के साथ विस्तारित अंश के रुप भवन निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित किया गया था। अब भवन निर्माण विभाग ने नया आदेश जारी कर पिछले आदेश को निरस्त करते हुए 5 देशरत्न मार्ग को 1 अणे मार्ग अलग करने का आदेश जारी किया है।
भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास '1, अणे मार्ग' (लोक सेवक आवास, अणे मार्ग), पटना का मरम्मत कार्य (Renovation) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी ताजा कार्यालय आदेश के अनुसार, यह प्रतिष्ठित सरकारी बंगला अब पूरी तरह से तैयार है। मरम्मत का काम खत्म होने के बाद अब इसे दोबारा मुख्यमंत्री के आवासन (रहने) के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
पुराना अंतरिम आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त
भवन निर्माण विभाग ने मरम्मत अवधि के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए अपने पुराने आदेश को अब वापस ले लिया है। विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 0-3948(भ), दिनांक 30.04.2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त (Cancel) कर दिया गया है। मरम्मत कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए अस्थायी बदलावों को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
5, देशरत्न मार्ग को अस्थायी रूप से किया गया था संबद्ध
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास में मरम्मत का काम चलने के कारण सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 0-60-सह-पठित ज्ञापांक-3948(भ), दिनांक 30.04.2026 के माध्यम से पटना स्थित 'आवास संख्या 0-05, देशरत्न मार्ग' को अस्थायी रूप से '1, अणे मार्ग' के विस्तारित अंश (Extending Part) के रूप में चिन्हित किया गया था, ताकि मुख्यमंत्री के कामकाज में कोई बाधा न आए।
संयुक्त सचिव ने जारी किया आधिकारिक आदेश
भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी शिव रंजन के हस्ताक्षर से 4 जून 2026 को यह नया कार्यालय आदेश जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस नए प्रस्ताव और बदलाव को लेकर सक्षम प्राधिकार (Competent Authority) का आवश्यक अनुमोदन (Approval) पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, जिसके बाद यह आदेश प्रभावी हुआ है।
सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
इस नए आदेश (ज्ञापांक- जी0/बी0डी0-01-20 (मु0स0)-06/2018-4995(भ)) की आधिकारिक प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण मंत्री के आप्त सचिव, मुख्य सचिव, और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित तमाम आला अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी गई है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, अभियंता प्रमुख और विद्युत कार्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को भी इसकी सूचना दे दी गई है।

रंजन की रिपोर्ट