Patna News:खान सर की जमानत पर टिकी निगाहें, फायरिंग कांड में आज कोर्ट करेगा फैसला, रौशन आनंद की बेल पर भी होगा निर्णय

खान सर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। रौशन आनंद की बेल पर भी आज हीं फैसला होना है....

Khan Sir Anticipatory Bail Plea in Court 9 June Amid Firing
खान सर को मिलेगा या जाएंगे जेल- फोटो : social Media

Patna News: पटना के चर्चित फायरिंग कांड में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है।  खान सर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस हाई-प्रोफाइल मामले ने न सिर्फ कानूनी गलियारों बल्कि पूरे शहर में बहस और सियासी सरगर्मियां भी तेज कर दी हैं। कोर्ट में खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार अपना पक्ष रखेंगे, जबकि अभियोजन पक्ष जमानत का पुरजोर विरोध करने की तैयारी में है।

इस बीच मामले में गिरफ्तार दोनों बॉडीगार्ड्स को अभी तक राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनके आपराधिक इतिहास और केस डायरी तलब की है। न्यायालय ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी आज फैसला आने की संभावना है। सोमवार को कोर्ट ने इंजरी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया था।

अदालत के भीतर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच कानूनी जिरह भी काफी तीखी रही। सूत्रों के मुताबिक खान सर की ओर से पहले सरेंडर कर नियमित जमानत लेने की रणनीति बनाई गई थी, लेकिन  मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का रास्ता अपनाया गया।

बता दें  2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग के बाहर हिंसक झड़प और फायरिंग की वारदात हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि खान सर से भी लंबी पूछताछ की गई।

सबसे गंभीर पहलू यह है कि पुलिस ने गार्ड्स के बयान के आधार पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि फायरिंग से पहले खान सर ने कथित तौर पर कहा था, "तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा।" हालांकि इस आरोप की सत्यता का अंतिम फैसला अदालत में पेश साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगा।