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बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए राज्यपाल का सख्त आदेश , बिना अनुमति के ये काम करना यूनिवर्सिटी को पड़ सकता है भारी

बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए राज्यपाल का सख्त आदेश , बिना अनुमति के ये काम करना यूनिवर्सिटी को पड़ सकता है भारी

पटना: राजभवन में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में राज्यपाल सह  कुलाधिपति ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को बगैर अनुमति के नए कोर्स शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है. 

राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया कि छात्रों से राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा, इसके अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में कोई भी पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति ली जा.। बिना अनुमति के कोई भी नया पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया जाना चाहिए. यह सुनिश्चित करना सभी कुलपतियों की जिम्मेदारी होगी. बता दें कि राज्यपाल ने सोमवार को राजभवन में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की थी.

वहीं राज्यपाल का कुलपतियों के साथ बैठक से पहले सोमवार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच पांच घंटे तक बैठक चली. बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथु, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और राज्यपाल सचिवालय के अधिकारी मौजूद थे. बैठक में कुलपतियों ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर लगी रोक हटा ली है लेकिन, फंड नहीं भेजे जाने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है.जनवरी से अप्रैल तक के वेतन और पेंशन भुगतान लंबित हैं. बैठक में वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियम कानून, सकल नामांकन अनुपात, कोर्ट से जुड़े मामले, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशन, वार्षिक बजट, विवि में आंतरिक स्रोत की राशि की उपलब्धता, समयबद्ध तरीके से राशि का महत्तम उपयोग और शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यों को सुगम बनाने जैसे एजेंडों पर चर्चा हुई.


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