BHAGALPUR : भागलपुर जिला अंतर्गत तिलकामांझी थाना क्षेत्र में विगत 7 वर्ष पूर्व बलात्कार के बाद हत्या कर देने का एक मामला सामने आया था। उस मामले का मुकदमा 6 एडीजे लव कुश कुमार के कोर्ट में चल रहा था।
आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और पोक्सो एक्ट व 377..376 में 10..10 वर्ष की सजा और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
उक्त मामले में 3 व्यक्ति आरोपी था। लेकिन गवाह गुजारने के बाद प्रमाण के साथ संदीप कुमार चौधरी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।
भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट