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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका ख़ारिज, इसके बाद भी जेल से आएंगे बाहर, जानिए पूरा मामला

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका ख़ारिज, इसके बाद भी जेल से आएंगे बाहर, जानिए पूरा मामला

DESK. झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। हालाँकि, अदालत ने उन्हें 6 मई को पुलिस हिरासत में अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी। 

सोरेन ने पहले याचिका के माध्यम से ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 28 फरवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने निर्देश दिया है कि वह (सोरेन) पुलिस हिरासत में अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं. सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं।

सोरेन को ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।

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